दो से ज्यादा संतान वालों को चुनाव लड़ने पर मिल सकती राहत

जयपुर: प्रदेश में निकाय, पंचायतीराज चुनावों में दो संतान नियम हटाने पर विचार, सरकार उच्च स्तर पर कर रही नियम की समीक्षा, दो से ज्यादा संतान वालों को चुनाव लड़ने से रोक का नियम बदल सकता।

मंत्री झाबर सिंह खर्रा बोले-‘भेदभाव नहीं होना चाहिए’, ‘सरकारी कर्मचारियों को मिली तीन संतान की छूट’, ‘जनप्रतिनिधियों को भी मिले समान अधिकार’, ‘मुख्यमंत्री स्तर पर हुई चर्चा।

राजनीति का रास्ता खुलेगा! निकाय-पंचायतीराज चुनावों में ‘दो संतान’ की पाबंदी हटाने पर मंथन।

सब की राय लेने के बाद होगा फैसला’, ‘नियम बदलने के राजनीतिक प्रभाव का भी हो रहा आकलन। पंचायतीराज और स्वायत्त शासन विभाग से मंगवाई गई रिपोर्ट’, ‘कई नेताओं और संगठनों ने नियम हटाने की रखी मांग।

27 नवंबर 1995 के बाद तीसरा बच्चा होने पर चुनाव लड़ने की है, मनाही’, ’27 नवंबर 1995 से पहले जन्मे बच्चे पर लागू नहीं होती पाबंदी’, ‘चुनाव से पहले सरकार ले सकती है बड़ा फैसला’, ‘नियम में बदलाव से हजारों जनप्रतिनिधियों को मिलेगी राहत।

पंचायत ओर निकाय चुनाव में दो से अधिक संतान वाले भी लड़ सकेंगे चुनाव।

👉🏻 मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने दिए संकेत

👉🏻 मंत्री बोले- सरकार विचार कर रही, सरकारी कर्मचारियों को छूट तो जनप्रतिनिधियों को क्यों नहीं

👉🏻 सरकारी कर्मचारियों पर तीन संतान का प्रतिबंध लगा, उसमें राहत दे दी गई। फिर जनप्रतिनिधियों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। उनको भी इतनी छूट तो मिलनी चाहिए।

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