अब ईडब्ल्यूएस वर्ग को भी मिलेगा स्वरोजगार और व्यवसाय के लिए ऋण

आवेदन जिला परियोजना प्रबन्धक, अनुजा निगम कार्यालय में जमा किए जाएंगे

सीकर 24 अप्रैल | प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। परियोजना प्रबन्धक, अनुजा – निगम प्रियंका पारीक ने बताया कि बजट घोषणा के अनुसार प्रदेश में पहली बार राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम की ओर से अब आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) लोगों को भी रियायती ब्याज दर पर ऋण मिल सकेगा।

इसके जरिए ईडब्ल्यूएस वर्ग के लोग भी स्वरोजगार व व्यवसायिक गतिविधियां संचालित कर आर्थिक उन्नयन कर सकेंगे। योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अतिरिक्त आर्थिक कमजोर वर्ग के परिवारों के आर्थिक उन्नयन के लिए स्वरोजगार , व्यवसायिक गतिविधियों के लिए बैंकों के माध्यम से रियायती ब्याज दर से ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। आवेदन के इच्छुक आवेदक जिला परियोजना प्रबन्धक, अनुजा निगम कार्यालय में कार्यालय समय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन भी जिला परियोजना प्रबन्धक, अनुजा निगम कार्यालय में जमा किए जाएंगे।

ईडब्ल्यूएस स्वरोजगार और व्यवसाय ऋण के लिए ये लोग रहेंगे पात्र :

उन्होंने बताया कि ऋण लेने के लिए आवेदन का राजस्थान का मूल निवासी तथा आर्थिक कमजोर वर्ग का सदस्य होना आवश्यक है। आवेदक की उम्र 18 से 60 वर्ष तथा उसकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही वह किसी ऋणदायी संस्था, निगम या सरकार का अवधिपार ऋण बकाया नहीं होना चाहिए। इन शर्तों की पूर्ति करने पर राज्य सरकार की ओर से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के ऐसे परिवारों को नियमानुसार जारी किए गए आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर योजनांतर्गत (पात्रता के आधार पर) ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

आर्थिक कमजोर वर्ग के परिवार को राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक, अनुसूचित स्मॉल फाइनेंस बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, केन्द्रीय सहकारी बैंक के माध्यम से ऋण दिया जाएगा। आर्थिक कमजोर वर्ग के व्यक्ति बैंकों को सीधे भी आवेदन कर सकते हैं। बैंकों को सीधे प्राप्त आवेदन पत्रों की सूचना जिले के परियोजना प्रबन्धक अनुजा निगम को दी जाएगी।

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