पहलगाव में आतंकी हमले के बाद भारत में आतंकवाद से निपटने के लिये अहम फैसले

भारत देश में हुए आतंकवादी हमले से निपटने के लिए देश की सरकार ने क्या-क्या निर्णय लिए?

नई दिल्ली, 23 अप्रैल2025: भारत के पहलगांव में हुए आतंकवादी हमले में 26 से अधिक लोगों को आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। उसके बाद भारत देश में आतंकवादियों के खिलाफ आक्रोश की ज्वाला भड़क उठी। पूरे देश से आतंकवादियों से बदला लेने और आतंकवाद को पन्हा देने वाले पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग की जाने लगी। तत्काल प्रभाव से गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद हमले के घटनास्थल का दौरा कर जायजा लिया और भारत के प्रधानमंत्री भी विदेश दौरे से बीच में ही देश वापस लौट आए। देश की सभी राजनीतिक पार्टियों भी आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने को तैयार हो गई और इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा कर रही हैं। इस से देश की सरकार आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से निर्णय लेने के लिए और भी कटिबंध है। उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए देश की सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं।

विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, “इस आतंकवादी हमले की गंभीरता को समझते हुए, सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने निम्नलिखित उपायों पर निर्णय लिया-

  1. 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित किए जाने का फैसला लिया है, जब तक कि पाकिस्तान विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से सीमा पार आतंकवाद के लिए अपने समर्थन को पूर्ण रूप से छोड़ नहीं देता।

2. भारत पाक सीमा पर बनी चेक पोस्ट अटारी को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाने का निर्णय लिया गया है। जो लोग वैध तरीके के साथ सीमा पार कर चुके हैं, उन्हें 1 मई 2025 से पहले उस मार्ग से वापस लौट में की छूट दी गई है।

3. पाकिस्तानी नागरिकों को SAARC वीजा छूट योजना के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पाकिस्तानी नागरिकों को अतीत में जारी किए गए किसी भी SPES वीजा को रद्द माना जाएगा। SPES वीजा के तहत वर्तमान में भारत में मौजूद सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में भारत छोड़ने की हिदायत दी गई है।

4. नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित किया जाता है। उनके पास भारत छोड़ने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है।

5. भारत इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग से अपने रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को वापस बुलाए जाने का निर्णय लिया गया है। संबंधित उच्चायोगों में ये पद निरस्त कर दिए गए हैं।

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