राजस्थान में 2026 तक नहीं होंगे सरपंच, वार्डपंच और पंच के चुनाव वर्तमान सरपंच ही होंगे प्रशासक नियुक्त
वर्तमान सरपंच ही होंगे प्रशासक नियुक्त वर्तमान वार्डपंच और उपसरपंच होंगे प्रशासकीय समिति के सदस्य, सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी मिलकर ही कर सकेगे वित्त संबंधित कार्य 2026 तक पंचायतीराज विभाग ने जारी किये आदेश। राजस्थान सरकार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज विभाग) जयपुर: राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 ( 1994 का … Read more